The bodies of Godhra victims were displayed in public

FACT: The Godhra carnage occurred on 27 February 2002 at 8 AM, when the Sabarmati Express train was returning from Ayodhya to Ahmedabad. After that, the bodies of the karsevaks killed in Godhra were brought to Ahmedabad. This was also necessary, because most of the killed karsevaks were from Ahmedabad and keeping the bodies in Godhra could have inflamed the situation there and Godhra was also under curfew. It would have been very inconvenient for relatives to come to Godhra which was under curfew! So, it was necessary to get the bodies out of Godhra as soon as possible.

The Supreme Court-appointed SIT said that the decision to bring the kar sevaks’ bodies to Ahmedabad was a sane and proper decision. Number one, the Sola hospital where the bodies were brought was on the outskirts of Ahmedabad city, the Godhra hospital had no facilities for DNA or other tests and, most importantly, most of the kar sevaks were from Ahmedabad and the train was returning to Ahmedabad, and hence it was not an option not to bring the bodies and hand them over to families in Ahmedabad.

Also, note that if the bodies had not been brought to Ahmedabad and been kept in Godhra and retaliation taken place in Godhra, political opponents and activists would have claimed that “Modi deliberately kept the bodies in a communally-charged Godhra so as to instigate Hindus to retaliate in Godhra and did not bring them to Ahmedabad though the relatives and victims were from Ahmedabad, and the passengers were returning to Ahmedabad”. It was plain common sense to bring the bodies to Ahmedabad. While bringing the bodies to Ahmedabad, care was taken to bring the bodies after midnight in a very somber atmosphere.

The bodies were brought to Western Ahmedabad’s isolated Sola Civil Hospital, where the Muslim population was negligible. Had the government wanted to instigate Hindus, it would have brought the bodies to Eastern Ahmedabad’s main civil hospital where most of the killed karsevaks resided and from where it would have been ideal to instigate violence against Muslims.  The bodies were brought at 3:30 a.m. of 28th February in a sombre atmosphere (as reported by India Today dated 18 March 2002 and Times of India online on 28th February). The time 3:30 a.m. is very difficult or impossible to instigate riots with most people asleep and is also very inconvenient for the relatives. Had the government wanted to, it would have brought the bodies at 2 p.m. or 12 noon, which would have been convenient for relatives and easy to instigate riots. The government, thus, seems to have done 4 things right which are:

1.  Bringing the bodies to Ahmedabad instead of keeping them in Godhra so as to calm matters in Godhra and for relatives’ convenience.

2.  Bringing them to Ahmedabad at 3:30 am instead of in day-time so that chances of retaliation were negligible.

3.  Bringing them in a sober atmosphere instead of ceremonial procession.

4.  Bringing them to Western Ahmedabad’s hospital where the Muslim population was negligible instead of Eastern Ahmedabad.

The transport of these 54 bodies (4 had been identified and handed over in Godhra) was done inside five (5) closed trucks, and no one could see them, and it was also done from 11:30 pm – 12 midnight to 3:30 am, from Godhra to Ahmedabad per the report of the SIT which was appointed and monitored by the Supreme Court.

Even after coming to Western Ahmedabad’s isolated hospital, care was taken to send the bodies to the crematoriums (those which were not cremated at the hospital itself, 19 had been cremated at the hospital itself) in vehicles, not visible to anyone, while this could have been done on foot as well. This shows the sincerity of the government in preventing display of the bodies. The SIT appointed by the Supreme Court has said all this in its closure report on page 63 as well. The SIT has also said that the decision to bring the bodies was a collective one, taken by many Ministers, and with knowledge and consent of officials like the then Collector of Godhra, the Police Commissioner of Ahmedabad, the DGP of Gujarat, etc.

Despite this, several people  have tried to spread outrageous lies that ‘the dead bodies were paraded by the Government’. The mainstream media has largely not told the truth of all the above facts to clarify things. As a result, many infuriated people continue to believe the lie that the bodies were ‘paraded’. Lies have also been tried to be spread that the then Collector of Godhra, Smt. Jayanti Ravi was against bringing of the bodies to Ahmedabad. The SIT report says on page 64: “The allegation that the dead bodies were transported to Ahmedabad against the wishes of Smt. Jayanti Ravi is proved to be incorrect.” and SIT says that she had infact supported bringing of the bodies to Ahmedabad. Narendra Modi in fact revealed that Jayanti Ravi had, on the contrary, insisted that the bodies be moved away from Godhra to ease the tension.

Despite this, several people have lied on this even after the SIT report became public in May 2012. (E.g. Gujarat Congress leader Shaktisinh Gohil repeated this lie on Live National TV on 10 August 2013 in a debate with BJP’s Meenakshi Lekhi on India News TV Channel in the 8-9 pm show. See this video, time 35:26 to 35:56. Gohil also made numerous other false claims in that debate, e.g. claiming that ‘no riots took place in Gujarat for 3 days after 27 February 2002, and they started only after 3 days’, while in reality they ended within 3 days, starting on a large scale the very next day after Godhra, on 28 February. See time 35:56 to 36:32. Also see 13:47 to 14:12)

Besides, bringing bodies to Ahmedabad did not have the slightest impact on the riots. Bodies were brought after midnight on 27 February i.e. at 3:30 am of 28 February in Western Ahmedabad’s isolated Sola hospital (as reported by weekly India Today dated 18 March 2002 and Times of India online on 28 Feb 2002) while the riots began on 28 Feb at 11 AM and took place in far-off places like Naroda Patiya and Chamanpura (Ehsan Jafri case). And what about the riots that occurred OUTSIDE Ahmedabad- in Vadodara, Rajkot and 40 other villages and towns in the first 3 days? Did they also occur because bodies were brought to Ahmedabad from Godhra at 3:30 am on 28 Feb? How stupid, absurd and far-fetched is the allegation, that riots took place because bodies of the victims were brought to Ahmedabad from Godhra!

Far from the bodies being displayed publicly or ‘paraded’, extra care was taken by the Government to prevent display of the dead bodies. They were brought from Godhra to Ahmedabad inside closed trucks between 11:30 pm to 3:30 am, not visible to anyone. And even after that, the non-cremated bodies were taken to the crematoriums in closed vehicles, not visible to anyone outside.

The Supreme Court of India in its verdict on 24 June 2022 said (on pages 149-151 of its judgment): “As regards the allegation regarding dead bodies having been paraded, the same has been fully enquired into and the SIT was of the opinion that no such event of parading had occurred at any place…There is not even a tittle of material to indicate that the bodies were taken in open vehicles or so to say, paraded from Godhra to Ahmedabad or anywhere else by any group of private persons before cremation…. It was also decided to take the dead bodies during night time under police protection to avoid any untoward situation. Such being the material on record, the argument regarding the bodies being paraded, much less as a part of larger conspiracy at the highest level, is preposterous.”

More details of this issue are given comprehensively in the book, but not in this website. A special chapter on the SIT report is also in the book, which reveals the whole truth and the SIT’s observations.

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Myth

एहसान जाफरी ने दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी को फोन किया था

तथ्य: यह पूरी तरह से असत्य है, और घटना होने के बाद काफी विलंब से गढ़ा गया झूठ है। दंगों के समय और कई महीनों के बाद तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था। एस.आई.टी. रिपोर्ट के पृष्ठ २६१-२६२ पर कहा गया है कि एहसान जाफरी द्वारा नरेंद्र मोदी को किए किसी कॉल का कोई रिकार्ड नहीं है।

      अरुंधति रॉय ने ‘आउटलुक’ (६ मई २००२ का अंक) में लिखा:

   “…भूतपूर्व कांग्रेस संसद सदस्य इक़बाल एहसान जाफ़री के मकान को भीड़ ने घेर लिया था। उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस आयुक्त (पी.सी. पांडे), मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को फोन लगाया, लेकिन इन सभी कॉल्स को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।…”

  यह अरुंधति रॉय का अविश्वसनीयता पूर्ण लेख है, जिसमें झूठा दावा किया गया है कि जाफरी की बेटियों के साथ बलात्कार किया गया था। मिथक १० में हमने इसे देखा था। वास्तव में कम-से-कम पुलिस आयुक्त या मुख्य सचिव (जो उस दिन छुट्टी पर विदेश में थे) को तो कोई कॉल नहीं किए गए थे। लेकिन तथ्यात्मक त्रुटियों से भरे इस लेख में भी रॉय भी यह दावा नहीं करतीं कि जाफरी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया था।

  

   दरअसल, कांग्रेस की सहयोगी जमीयत उलेमा-ए-हिंद (जे.यू.एच.) ने अगस्त २००३ में आरोप लगाया था कि जाफरी ने वास्तव में सोनिया गांधी को मदद के लिए कॉल किया था! ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ ने ९ अगस्त २००३ को “गुजरात दंगों से जुड़े कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस चुप” इस शीर्षक के रिपोर्ट में लिखा था कि जे.यू.एच. सचिव एन. ए. फारुकी कहते हैं: “कांग्रेस ने दंगों के दौरान गलती करने का पाप किया है। पूर्व सांसद एहसान जाफरी ने मदद के लिए सोनिया गांधी को कॉल किया था। उन्होंने बाद के उनके गुजरात दौरे में कडा रुख नहीं अपनाया। स्थानीय निकायों का नेतृत्व ज़्यादातर कांग्रेस के हाथों में था जो राहत और पुनर्वास के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन यह सब कार्य एन.जी.ओ. पर छोड़ दिया गया।” अगस्त २००३ इतने समय तक, जाफरी ने मोदी को फोन करने का कोई दावा नहीं किया गया हैं, वास्तव में जे.यू.एच. ने दावा किया कि जाफरी ने सोनिया गांधी को फोन किया था!

  

   और फिर भी कुछ ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ओंने एक गवाह इम्तियाज़ पठान को पढ़ाया, सिखाया लगता है यह झूठा दावा करने के लिए कि मोदी ने फोन पर जाफरी को गाली गलौच की और जाफरी ने मरने से पहले यह बात उसे (पठान को) बताई। इम्तियाज़ पठान ने एक अदालत में ५ नवम्बर २००९ को यह दावा किया था, उसी दिन ऑनलाइन ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने इसे रिपोर्ट किया था। उसने यह भी झूठा दावा किया था कि इस घटना में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। इम्तियाज़ पठान का दावा पढ़ने के लिए इन लिंकों को ओपन करें।

 https://timesofindia.indiatimes.com/india/Modi-abused-Jafri-when-he-called-for-help/articleshow/5198196.cms या https://web.archive.org/web/20151023054226/http://epaper.timesofindia.com/Repository/getFiles.asp?Style=OliveXLib:LowLevelEntityToPrint_MIRRORNEW&Type=text/html&Locale=english-skin-custom&Path=AMIR/2009/11/05&ID=Ar00201 

   तत्कालीन पुलिस कमिश्नर श्री पी.सी.पांडे को २८ फरवरी २००२ को ३०२ फोन कॉल आए थे या उन्होंने किए थे, लेकिन श्री जाफ़री द्वारा कोई भी कॉल उन्हें नहीं किया गया था, ऐसा एस. आई .टी. ने श्री पांडे के कॉल-रिकॉर्ड की जाँच करके कहा (एस.आई.टी. अंतिम रिपोर्ट, पृष्ठ २०३-२०४), जिससे अरुंधती रॉय और इम्तियाज़ पठान के झूठ पकडे जाते हैं।

    एहसान जाफरीने मोदी को फोन करने और मोदीने फोन पर उन्हें गाली देने का यह पूरा आरोप हास्यास्पद है। तर्क के लिए समझते है कि जाफरी ने मोदी को फोन किया था और मोदी उनकी मदद नहीं करना चाहते थे। क्या मोदी ने उन्हें फोन पर गाली दी होगी? मोदीने कहा होता “हम जल्द से जल्द मदद भेजेंगे” और ऐसी स्थिति में मदद नहीं भेजते अगर वे नहीं चाहते तो। क्या जाफरी को फोन पर गाली देने के लिए मोदी मूर्ख हैं जब उन्हें पता है कि फोन पर की जाने वाली कोई भी बातचीत रिकार्ड की जा सकती है? इस तरह के हास्यास्पद आरोप की कोई विश्वसनीयता नहीं है। 

    

   २००२ में दंगों के तुरंत बाद पुलिस के सामने दी हुई अपनी तत्काल गवाही में, और २००२ के बाद कई वर्षो तक, पठान ने न तो मोदी का नाम लिया और न ही यह आरोप लगाया (जाफरी ने मोदी को फोन करने का और मोदीने उन्हें फोन पर गाली देने का)। पठान ने यह आरोप पहली बार घटना के सालों बाद २००९ में लगाया। अगर यह सच होता तो वह २००२ में ही ऐसा आरोप लगाता, न कि २००९ में ‘आफ्टर-थॉट’ (‘after-thought’, बाद में सोच) के तौर पर।

   

  एस.आई.टी. ने अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ २०४ पर कहा है कि जाफरी के आवास का लैंडलाइन फोन पूरे कॉम्प्लेक्स में का एकमात्र फोन था और जाफरी के पास मोबाइल नहीं था। अगर जाफरी ने मोदी को फोन किया होता तो वे यह बात अपनी विधवा ज़ाकिया या अन्य लोगों को बताते, न की इम्तियाज़ पठान को, जिसने २००२ के बाद ७-८ साल तक यह आरोप नहीं किया।

   

   इम्तियाज़ पठान ने इन बातों का भी गलत दावा किया है:

१- एहसान जाफरी ने खुद को भीड़ के हवाले कर दिया, और भीड़ से कहा “मुझे ले लो लेकिन महिलाओं और बच्चों को छोड़ दो”।

२- पुलिस कमिश्नर पी.सी.पांडे २८ फरवरी को सुबह १० बजे जाफरी के घर आए थे। (उपर्युक्त सभी दावे तथ्यों के आधार पर गलत हैं।)

 

   एहसान जाफरी की विधवा ज़ाकिया जाफरी ने ६ मार्च २००२ को सी.आर.पी.सी. की धारा १६१ के अंतर्गत दर्ज हुए बयान में पुलिस को खुद कहा कि पुलिस ने उन्हें और दर्जनों निवासियों को बचा लिया अन्यथा वे सभी भीड़ द्वारा मारे गए होते। एस.आई.टी. की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख है, जिसे हम बाद में एक अन्य अध्याय में देखेंगे।

  1. एहसान जाफरी ने आत्मरक्षा में भीड़ पर गोलियां चलाई। उन्होंने ऐसा करना चाहिए था या नहीं यह बहस का विषय है, लेकिन उनके इस कृत्य ने भीड़ को पागल कर दिया और भीड़ ने उन्हें मारने का संकल्प कर डाला, और इसके लिए भीड़ अपने में से कुछ जाने गवाने के लिए तैयार थी। इम्तियाज़ पठान कहतें हैं: “जाफरी ने भीड़ से महिलाओं और बच्चों को बख्श देने की अपील की और कहा मुझे ले जाओ, मुझे मार दो, लेकिन इन निर्दोष लोगों को छोड़ दो और खुद को भीड़ के हवाले कर दिया”। यह दावा अविश्वसनीय है क्योंकि यह स्थापित तथ्य है कि जाफरी ने आत्मरक्षा में भीड़ पर अपनी रिवॉल्वर से गोलियां चलाई। एस.आई.टी. ने भी अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ १ पर कहा है कि जाफरी ने वास्तव में भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें १ की मौत हो गई और १५ घायल हो गए।
  2. पठान ने यह भी दावा किया कि अहमदाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त पी.सी.पांडे सुबह जाफरी के घर आए थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एस.आई.टी. ने पी.सी. पांडे से बात करके और सभी सबूतों की जांच (पी.सी. पांडे के कॉल रिकार्ड समेत) करने के बाद इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि उनके बजाय कांग्रेस के महामंत्री अंबालाल नादिया थे जो सुबह १०:०० बजे गुलबर्ग सोसाइटी में जाफरी से मिलने आए थे और १०:३० बजे वापिस गए। एस.आई.टी. ने अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ २०१ पर कहा है: “यह निर्णायक रूप से स्थापित है कि पी.सी. पांडे ने २८ फरवरी की पूर्वान्ह में गुलबर्ग सोसायटी का दौरा नहीं किया था”। 

   इससे पठान के झूठों का पर्दाफाश होता है। ध्यान देने वाली बात है कि वर्ष २००२ से २०१२ तक लगभग १० वर्षों तक मीडिया में एक मिथक था कि पी.सी. पांडे २८ फरवरी २००२ को पूर्वान्ह में जाफरी के घर उस पर हमला होने से पहले आए थे। वर्ष २०१२ में एस.आई.टी. की रिपोर्ट के साथ सच्चाई सामने आई कि पी.सी.पांडे जाफरी के घर नहीं गए थे। लेकिन वर्ष २००९ में न तो इम्तियाज़ पठान और न ही उनके ज़ाहिर पढ़ाने वाले शिक्षकों को यह पता था, और उन्होंने सोचा कि यह खुद पांडे थे जिन्होंने उस जगह का दौरा किया था [यहां तक कि इस लेखक ने भी उन दिनों में २०१० में एक बार इस झूठ पर विश्वास किया था]। इसीलिए पठान के शिक्षकोंने उसे यह दावा करने के लिए पढ़ाया कि पांडे ने उस जगह का दौरा किया था। इससे साफ पता चलता है कि इम्तियाज़ पठान को जाफरीने मोदी को फोन करने का झूठा दावा करने के लिए पढ़ाया गया था। अगर पठान सच्चे गवाह होते, तो वो ईमानदारी से कहते कि २८ फरवरी २००२ को पूर्वान्ह में उन्होंने पी.सी. पांडे को जाफरी के घर पर नहीं देखा था।

 

   एस.आई.टी. ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ २६१-२६२ पर कहा है कि जाफरी द्वारा मोदी को कॉल किए जाने का कोई रिकार्ड उन्हें नहीं मिला। कॉल रिकार्ड उपलब्ध करने का काम करने की ज़िम्मेदारी होने वाला व्यक्ति मोदी का कट्टर विरोधी अधिकारी था और तीस्ता-एन.जी.ओ-मीडिया ब्रिगेड का पसंदीदा (और उनकी शिकायत में उनका गवाह) राहुल शर्मा था। कोई रास्ता नहीं है कि वह इस तरह के रिकार्ड से चूक जाते, अगर यह सच होता। राहुल शर्मा द्वारा जाफरी के कॉल विवरण उपलब्ध नहीं करने का कारण संभवतः यह हो सकता है कि उनमें सोनिया गांधी को किया गया कॉल हो और नरेंद्र मोदी को कोई कॉल न दर्शाया गया हो।

 

   अगर ऐसी किसी कॉल का रिकार्ड होता भी, तो भी किसी तीसरे व्यक्ति के बयान (पठान, जिसने कई झूठे दावे किए, जैसे जाफरी मामले में बलात्कार हुए, पी.सी.पांडे ने जाफरी के घर का दौरा किया, आदि) पर कैसे विश्वास किया जा सकता हैं, जो कथित टेलीफोन कॉल के दोनों में से किसी भी ओर नहीं था?

 

   जिन लोगों ने उन्हें सन २००२ के कई वर्षों बाद यह हास्यास्पद आरोप लगाने के लिए पढ़ाया, उन पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जून २०१६ में इस मामले पर ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद इम्तियाज़ पठान के भाई फिरोज खान पठान ने तीस्ता सीतलवाड़ और अन्य गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध गुस्सा प्रकट किया, जिन्होंने अपने ‘व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका इस्तेमाल किया’, जैसा कि ३ जून २०१६ को ‘अहमदाबाद मिरर’ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था।

https://ahmedabadmirror.indiatimes.com/ahmedabad/others/helpless-then-helpless-now/articleshow/52561384.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst 

  यह इस बात की ओर इंगित करता है उसे किसने पढ़ाया होगा। और साथ ही ‘आउटलुक’, एन.डी.टी.वी. और राणा अयुब जैसों पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिन्होंने ऐसे हास्यास्पद आरोपों को विश्वसनीयता देने का प्रयास किया या वहीं आरोप लगाए।

 यहाँ कुछ और सवाल खड़े होते हैं। श्री जाफ़री ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ५०० कांग्रेस  कार्यकर्ताओं को भेजने के लिए किसी कांग्रेस नेता को फोन क्यों नहीं किया? इस संबंध में ख़बरें हैं कि श्री जाफ़री ने यह भी किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने भूतपूर्व सांसद को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? एस.आई.टी. ने कांग्रेस नेता मेघसिंह चौधरी को इस मामले में सबसे महत्त्वपूर्ण आरोपी के रूप में गिरफ़्तार किया था। यह गिरफ़्तारी गुजरात पुलिस ने नहीं की थी। 

 झूठ और मनगढ़ंत कहानियों की यह कथा कभी ख़त्म न होने वाली है। लेकिन अब हमें यहाँ रुकना होगा।



मनगढ़ंत कथा

अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ‘नरेंद्र मोदी राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं’

सच्चाई: यह घटना वाजपेयी ४ अप्रैल २००२ की है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ४ अप्रैल २००२ को गुजरात दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में वाजपेयी से एक पत्रकार प्रिया सहगल ने सवाल किया कि “गुजरात के मुख्यमंत्री को आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे?” इस पर उन्होंने कहा, “शासनकर्ताओं को राजधर्म का पालन करना चाहिए। न जाति, न पंथ, न जन्म के आधार पर जनता के बीच किसी प्रकार का भेदभाव करना चाहिए। मैं हमेशा से यही करता आया हूँ और करने का प्रयत्न करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई भी ऐसा ही कर रहे हैं”।

 

   इस बयान के आखिरी वाक्य ‘मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई राजधर्म का ही पालन कर रहे है’ को मीडिया ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया और उसे प्रकाशित ही नहीं किया, और श्री वाजपेयी का यह वाक्य कि ‘श्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए’ प्रकाशित किया (जैसे कि उन्होंने कहा कि श्री मोदी तो इसका अनुसरण ही नहीं कर रहे हैं!)। इस पूरी घटना का वीडियो आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, और कोई भी इसे देख सकता है।

 http://www.youtube.com/watch?v=x5W3RCpOGbQ 

   

   ‘हिंदू’ ने अगले दिन अर्थात् ५ अप्रैल २००२ को ‘श्री वाजपेयी की मोदी को सलाह’ शीर्षक के अंतर्गत ख़बर देते हुए कहा कि: “प्रधानमंत्री (वाजपेयी) ने आगे कहा ‘मुझे विश्वास है कि वे अपने राजधर्म का पालन सही तरीक़े से कर रहे हैं’”

(संदर्भ:https://web.archive.org/web/20140407200003/http://www.hindu.com/thehindu/2002/04/05/stories/2002040509161100.htm)

 

   कुछ ही दिनों के बाद २००२ में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयं ६ मई २००२ को कहा कि मीडिया ने उनके द्वारा व्यक्त की गई राय कि गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करना चाहिए को प्रमुखता से प्रकाशित किया, लेकिन ‘मैं वही कर रहा हूँ’ इस श्री नरेंद्र मोदी के जवाब की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। श्री वाजपेयी जी ने पूछा ‘क्या राजधर्म के पालन के लिए श्री मोदी का इस्तीफ़ा ही एकमात्र उपाय है?’ (संदर्भ: http://www.rediff.com/news/2002/may/06train3.htm)

      

    दिनांक १२ मई २००२ के ‘द वीक’ के साथ नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार के अंश इस प्रकार हैं:

“प्रश्न: प्रधानमंत्री ने आपसे खुले तौर पर राजधर्म का पालन करने के लिए कहा था। क्या यह नहीं दर्शाता कि वे मुख्यमंत्री के रूप में आपके प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं ?

उत्तर: प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान का केवल एक ही हिस्सा बताया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया था कि “मुझे विश्वास है कि मोदी जी राजधर्म का पालन कर रहे हैं”। केवल अर्धसत्य बताने वाली इस रिपोर्टिंग से मीडिया की मंशा के बारे में बहुत कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते है”।

 

   सोशल मीडिया और यूट्यूब के कारण टी.वी. चैनलों का एकाधिकार समाप्त हो जाने पर सत्य बाहर आ रहा है। १० वर्षों तक सत्य छुपाकर, ‘मुझे विश्वास हैं कि नरेंद्र मोदी राजधर्म का पालन कर रहे हैं’, श्री वाजपेयी के इस स्पष्ट वाक्य को दबाकर रखने के बाद मीडिया के कुछ लोगों ने सच्चाई बाहर आने पर कुछ न कुछ बहाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि यद्यपि श्री वाजपेयी ने कहा कि ‘मोदी राजधर्म का पालन कर रहे हैं’, परंतु वास्तव में वाजपेयी कहना चाहते थे कि ‘मोदी उसका पालन नहीं कर रहे हैं’! वो कोई भी विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन पूरा सच बताने के बाद, कि वाजपेयी ने कहा ‘मुझे विश्वास हैं कि मोदी राजधर्म का पालन कर रहें हैं’। 

मनगढ़ंत कथा

No one was brought to justice for the riots

Myth

ज़किया जाफ़री की नरेंद्र मोदी के विरुद्ध की गई शिकायत असली है

 सच्चाई: सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि वर्ष २००६ तक अर्थात् दंगों के चार सालों तक ज़किया जाफ़री ने मोदी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत की ही नहीं थी! उन्होंने केवल वर्ष २००६ से श्री मोदी के विरुद्ध बोलना शुरू किया, शायद कुछ ‘सामाजिक’ कार्यकर्ताओं के पढ़ाने, सिखाने पर, जब उनको लगा कि सबसे बड़ी मछली को जाल में फँसाने का यह अवसर है। दंगों में मारे गए एहसान जाफ़री की विधवा पत्नी श्रीमती ज़किया जाफ़री ने श्री मोदी, कुछ मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों सहित कुल ६२ लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में कई त्रुटियाँ व क़ानूनी ख़ामियाँ थीं, और कई जंगली आरोप थे, और यह शिकायत किसी छोटे बच्चे को सिखा-पढ़ाकर लिखाई गई शिकायत की तरह थी।

 

सच्चाई के बारे में तथ्यात्मक गलतियाँ 

   

   ज़किया के शिकायत में आरोप था कि गोधरा हत्याकांड के तत्काल बाद ओड़ गाँव में हुए भीषण हत्याकांड में आणंद ज़िला पुलिस प्रमुख श्री बी.एस. जेबालिया न केवल प्रत्यक्षदर्शी थे, बल्कि इस दंगे के लिए उनका समर्थन था और वे इसमें शामिल थे। वास्तव में, आणंद ज़िले के तत्कालीन पुलिस प्रमुख श्री जेबालिया नहीं थे बल्कि दूसरे अधिकारी श्री बी.डी. वाघेला थे; यह सच्चाई शिकायतकर्ता को मालूम नहीं थी! 

 

   श्रीमती ज़किया के शिकायत में आरोप लगाया गया हैं कि २७ फरवरी २००२ कि बैठक में मुख्यमंत्री श्री मोदी ने ‘हिंदुओं को गोधरा हत्याकांड का प्रतिशोध लेने की छूट दो’ का आदेश दिया और उस बैठक में मुख्य सचिव श्री सुब्बाराव मौजूद थे। लेकिन जैसा कि हमने देखा, उस समय श्री सुब्बाराव छुट्टी पर विदेश में थे और उनके स्थान पर प्रभारी मुख्य सचिव एस.के. वर्मा की उपस्थिति थी। 

 

   केवल इतना ही नहीं! अनेक लोग, जिनका २००२ के दंगों से कोई संबंध नहीं था, या जिन्होंने दंगों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनके नाम भी ‘षड्यंत्रकारी’ के रूप में शिकायत में लिए गए। उदाहरण के लिए अहमदाबाद के भूतपूर्व पुलिस आयुक्त श्री के.आर. कौशिक को दंगों पर नियंत्रण के लिए ही इस पद पर लाया गया था, उनका ही नाम आरोपी के रूप में लिया गया। अहमदाबाद के दंगों को रोकने के लिए १० मई २००२ को श्री कौशिक की नियुक्ति की गई थी और उनके आते ही अहमदाबाद में क़ानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया, इतना की मात्र १० दिनों में २१ मे २००२ से सेना अहमदाबाद से वापिस लौटना शुरू हुआ। वे षड्यंत्रकारी कैसे हो सकते हैं? उस समय तत्कालीन पुलिस आयुक्त श्री पी.सी. पांडे को हटाने की माँग की गई थी (उन्होंने प्रशंसनीय कार्य करने के बावजूद)। उन्हें हटाने की माँग के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर श्री कौशिक को तैनात किया गया। श्री कौशिक की तैनाती क्यों और कैसे हुई, इस बात का जिन्हें पता नहीं था उनके द्वारा ही यह शिकायत की गई है

 

   श्रीमती ज़किया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि हिंदुओं को मुस्लिमों के विरुद्ध भड़काने के लिए ही गोधरा हत्याकांड में जले हुए कारसेवकों के शव २७ फरवरी को गोधरा से अहमदाबाद तक एक जुलूस में लाए गए। यह झूठ है। गोधरा के शवों को २७ फरवरी को मध्यरात्रि में जुलूस के साथ नहीं बल्कि गंभीर माहौल में अहमदाबाद लाया गया था। हमने पहले ही देखा है कि इन शवों को पश्चिम अहमदाबाद के दूर स्थित एक अस्पताल में प्रातः ३:३० बजे लाया गया था, जिस समय ज़्यादातर लोग सो रहे थे, और लोगों को दंगों के लिए भड़काना लगभग असंभव था।

सनसनीख़ेज आरोप

   

   ज़ाकिया जाफ़री ने मोदी के विरुद्ध किया एक आरोप तो कल्पनाशक्ति से बाहर का है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि २७ फरवरी की रात को हुई बैठक में ‘हिंदू दंगाइयों को खुली छूट दी जाए’ का आदेश देने के साथ-साथ श्री मोदी ने एक और आदेश दिया कि ‘मुस्लिम महिलाओं पर यौन हिंसाचार के लिए हिंदुओं को प्रोत्साहित किया जाए’। मुस्लिम महिलाओं पर बलात्कार किए जाने का दावा करने वाले तथाकथित मुस्लिम गवाहों ने इस संबंध में वर्ष २००३ में सर्वोच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दाख़िल किया था। लेकिन वर्ष २००९ में एस.आई.टी. के समक्ष बयान देते समय उन्होंने बताया कि ‘इस तरह के झूठे आरोप लगाने के लिए हमें मजबूर किया गया था’ (मनगढ़ंत कहानी १५, और उस बैठक के लिए मनगढ़ंत कहानी १८ देखिए)। श्रीमती ज़किया जाफ़री के इन बेतुके और बनावटी आरोपों को इसी पृष्ठभूमि और संदर्भों में देखना पड़ेगा। २७ फरवरी की बैठक में श्री मोदी ने सचमुच ऐसे आदेश दिए (‘हिंदुओं को खुली छूट दी जाए’) इसे पलभर के लिए मान भी लें, तो भी वे पुलिस और अन्य अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं कि ‘हिंदुओं को मुस्लिम महिलाओं पर यौन हिंसाचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए’, यह विश्वसनीय है क्या? यह आरोप पूरी तरह से अविश्वसनीय और अतिशयोक्तिपूर्ण है।

 

क़ानूनी ख़ामियाँ

  

    इस शिकायत में श्रीमती ज़किया जाफ़री ने क़ानून की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया है। लेकिन वास्तव में इस शिकायत के उन विषयों पर ये धाराएँ लागू ही नहीं होती हैं। जैसे श्रीमती ज़किया ने आई.पी.सी. की धारा १९३ लगाने के लिए कहा है। इस धारा के तहत न्यायालय में मुक़दमे के दौरान जब झूठा सबूत दिया जाता है, तब वह अपराध माना जाता है। यह धारा किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, केवल न्यायालय के आदेश पर लगाई जा सकती है। श्रीमती जाफ़री ने आरोपी लोगों पर जाँच आयोग क़ानून की धारा ६ को लगाने के लिए कहा है। इसका अधिकार भी केवल जाँच आयोग को ही है, कोई व्यक्ति इसे नहीं लगा सकता। इस शिकायत में ‘मानवाधिकार सुरक्षा संबंधी क़ानून’ की धाराओं को भी ग़लत ढंग से घुसाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ‘वर्ष २००२ के दंगों का षड्यंत्र रचने और उसमें शामिल होने के आरोप में श्री मोदी और अन्य लोगों पर अपराध दर्ज करने के लिए मेरी शिकायत का रूपांतर एफ़.आई.आर. के रूप में किया जाए’। 

   

   मीडिया, जिसपर गुजरात का जुनून सवार था (‘Gujarat obsessed media’), को उपर्युक्त सच्चाई का पता नहीं था, यह असंभव है। लेकिन फिर भी इस सच्चाई को सामने लाने का कष्ट एक भी अख़बार ने नहीं लिया। मीडिया को इतना निश्चित तौर पर पता था कि श्रीमती ज़किया जाफ़री ने की शिकायत की सच्चाई यदि बाहर आई तो सबसे पूर्वाग्रह-दूषित न्यायमूर्ति भी मोदी को दोषी नहीं ठहरा पाएँगे और इस शिकायत को सच नहीं समझेंगे, और इसीलिए मीडिया ने सच्चाई को हमेशा दबाकर रखा। 

 

   ज़किया जाफ़री की शिकायत और एस.आई.टी. की रिपोर्ट से संबंधित और कई मुद्दे हैं, जिन्हें हम अगले एक अध्याय में देखेंगे।

मनगढ़ंत कथा

 २७ फरवरी की रात को अधिकारियों की बैठक में नरेंद्र मोदी ने पुलिस अधिकारियों से हिंदुओं को हिंसा करने की अनुमति देने के लिए कहा 

  सच्चाई: जिस बैठक में अनेक अधिकारी उपस्थित हों उसमें खुलेआम ऐसे आदेश देने के लिए क्या नरेंद्र मोदी मूर्ख हैं, जहाँ कोई भी व्यक्ति उन आदेशों को गोपनीय ढंग से रिकॉर्ड कर सकता था या जिससे श्री मोदी के ख़िलाफ़ ८ गवाह तैयार होते? अगर ये मान भी लें कि मोदी को इस तरह के आदेश देने होते तो ऐसी बैठक में खुले तौर पर कभी नहीं देते, किसी मध्यस्थी या संदेश देने वाले अन्य व्यक्तियों के माध्यम से आदेश देते (जैसे वैयक्तिक सचिव), ख़ुद आगे न आने कि सावधानी बरत कर। 

   

   ‘इंडिया टुडे’ के लेख ‘क्रोनोलॉजी ऑफ़ ए क्रायसिस’ (१८ मार्च २००२ के अंक में) में कहा गया:

   “२७ फरवरी २००२ 

   …रात को १०:३० बजे– मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में वरिष्ठ आधिकारियों की बैठक बुलाई, और बाद में संवेदनशील भागों में कर्फ़्यू लागू करने और प्रतिबंधात्मक तौर पर गिरफ़्तारी के आदेश दिए।”

 

   इससे हमें समझता हैं कि यह बैठक सचमुच २७ फरवरी २००२ को देर रात में हुई थी। (‘आउटलुक’ जैसे नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने एक बार दावा किया था कि यह बैठक आधी रात को हुई थी जो ग़लत है।) दूसरी बात यह है कि सरकार ने इस बैठक के बारे में किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं बरती या इसके आयोजन से इनकार भी नहीं किया। परंतु यह बैठक दूसरे दिन भड़क सकने वाले संभावित हिंसाचार को कैसे रोका जाए इस विषय पर चर्चा करने के लिए थी।

  

  पहले हम २७ फरवरी की इस महत्त्वपूर्ण बैठक की पृष्ठभूमि को देखते हैं। २७ फरवरी को सुबह ८ बजे हुए गोधरा हत्याकांड के बाद नरेन्द्र मोदी ने तुरंत (सबह ९:४५ को) गोधरा में कर्फ्यू लगा कर ‘देखते-ही-गोली मारने’ के आदेश दिए। उनके आदेश पर  उस रात ८२७ प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारियाँ की गई। हमने सरकार ने हिंसाचार को रोकने के लिए किए उपायों को देखा हैं। २७ फरवरी को रेडिफ़ डॉट कॉम ने भी ख़बर दी थी कि, राज्य सरकार ने दंगों को रोकने के लिए सभी प्रतिबंधात्मक उपाय किए और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। ७० हज़ार सुरक्षाकर्मियों, शीघ्र कृति दल (RAF), और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) को तैनात किया गया। २७ फरवरी की शाम को गोधरा में टी.वी. चैनलों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने और जवाबी हमले न करने की अपील की। 

 

  इन सब तथ्यों से ही स्पष्ट होता है कि २७ फरवरी की बैठक में ‘हिंदुओं को खुली छूट दे दो’ ऐसा प्रशासन से कहना तो दूर, दूसरे दिन होने वाले संभावित हिंसाचार को न होने देने और नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा हुई होगी। और दूसरे दिन पुलिस और प्रशासन ने वास्तव में की गई कार्यवाही को देखकर भी यह स्पष्ट होता है कि ऐसा ही हुआ, जिन्होंने अगले दिन हिंदुओं को किसी प्रकार की छूट नहीं दी और हिंसा रोकने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया।

 

मोदी ने ‘हिंदुओं को अपना गुस्सा ज़ाहिर करने दो’ का उस बैठक में आदेश देने का आरोप किसने लगाया है?

   

   ‘आउटलुक’ साप्ताहिक (जो नरेंद्र मोदी का कट्टर विरोधी हैं) ने ३ जून २००२ के अपने अंक में सबसे पहले यह आरोप लगाया कि २७ फरवरी की रात को हुई उस बैठक में मोदी ने अधिकारियों को आदेश दिए कि ‘हिंदुओं को प्रतिशोध लेने की छूट दो’। (लिंक: https://web.archive.org/web/20160920161542/http://www.outlookindia.com/magazine/story/a-plot-from-the-devils-lair/215889)

  

    इसके बाद नरेंद्र मोदी ने ‘आउटलुक’ को एक अवमानना नोटिस भेजी, जिसकी ८ जून २००२ को विभिन्न समाचार आउटलेट्स (जैसे रेडिफ़.कॉम, टाइम्स ऑफ इंडिया आदि) ने खबर दी।

   

   सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति व्ही. कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में [जो केवल नाममात्र अध्यक्ष थे] स्वगठित ‘कंसर्ण्ड सिटिज़न्स ट्रिब्यूनल’ (‘Concerned Citizens Tribunal’)– सी.सी.टी. समिति ने गुजरात दंगों का ‘अध्ययन’ किया और अपेक्षानुरूप सरकार को इन दंगों के लिए दोषी ठहराया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गोधरा हत्याकांड में ट्रेन को ‘अंदर से’ आग लगी थी, किसी भी भीड़ ने उस ट्रेन को नहीं जलाया था; इस तरह गोधरा के मुसलमानों का भीषण पाप धोने की कोशिश करने के हद तक जाकर सी.सी.टी. ने ख़ुद को हँसी का पात्र बनाया। ‘आउटलुक’ के ३ जून २००२ के अंक की ख़बर में कहा गया कि इस ट्रिब्यूनल ने गुजरात सरकार के एक मंत्री से लिए इंटरव्यू में इस मंत्री ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने २७ फरवरी की बैठक में अधिकारियों से कहा कि ‘हिंदुओं को खुली छूट दो’। (‘आउटलुक’ ने उस समय उस मंत्री का नाम नहीं था। लेकिन मार्च २००३ में उनकी हत्या होने के बाद ‘आउटलुक’ ने कहा कि वे मंत्री हरेन पंड्या थे।) 

 

   ‘आउटलुक’ ने दिनांक ३ जून २००२ के लेख में कहा:

 

   “मंत्री महोदय ने ‘आउटलुक’ को बताया कि, उन्होंने उनकी गवाही में (सी.सी.टी. समिति को दी गई गवाही में) कहा था कि २७ फरवरी की रात को मोदी ने जिन अधिकारियों को बैठक में बुलाया था उनमें डी.जी.पी. (गुजरात राज्य के तत्कालीन पुलिस प्रमुख) श्री के. चक्रवर्ती, अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर श्री पी.सी. पांडे, मुख्य सचिव श्री जी. सुब्बाराव, गृह सचिव श्री अशोक नारायण, गृह विभाग के सचिव श्री के. नित्यानंद (यह आई.जी. स्तर के पुलिस अधिकारी थे और इस पद पर डेप्युटेशन पर आए थे) और डी.जी.पी. (आई.बी. अर्थात् इंटेलिजेंस ब्यूरो) श्री जी.एस.रायगर थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के श्री पी.के. मिश्रा, अनिल मुखीम और ए.के. शर्मा भी उपस्थित थे। मंत्री महोदय ने ‘आउटलुक’ को यह भी बताया कि यह बैठक मुख्यमंत्री के निवास-स्थान पर हुई थी। (यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि इसमें श्री संजीव भट्ट के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं होता है!!)

   मंत्री महोदय ने ट्रिब्यूनल को बताया कि, उस दो घंटे की बैठक में मोदी ने यह स्पष्ट किया कि दूसरे दिन के विहिंप के बंद के दौरान गोधरा के लिए न्याय होगा। उन्होंने यह आदेश दिया कि ‘हिंदुओं के जवाबी हमले में पुलिस बीच में न आए’। मंत्री की गवाही के अनुसार बैठक में एक समय  डी.जी.पी. चक्रवर्ती ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन मोदी ने उन्हें कठोरता से डाँटकर चुप रहने और आदेशानुसार काम करने के लिए कहा। मंत्री महोदय के अनुसार अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त (पी.सी. पांडे) ने बाद में इस बारे में निजी तौर पर पछतावा व्यक्त किया, लेकिन बैठक में आपत्ति उठाने का साहस वे नहीं दिखा सके।

   मंत्री महोदय की गवाही के अनुसार यह बैठक ख़ास मोदी स्टाइल बैठक थी, जिसमें चर्चा कम और आदेश ही ज़्यादा थे। बैठक के अंत तक मोदी यह सुनिश्चित कर सके कि उनके बड़े अधिकारी, ख़ासकर पुलिस, संघ परिवार के लोगों के बीच नहीं आएंगे। इस संदेश को लोगों की भीड़ के समूहों तक पहुँचाया गया। (एक बड़े आई.बी. अधिकारी के अनुसार २८ फरवरी की सुबह पहले विहिंप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के कुछ भागों में जाकर थोड़ी-बहुत गड़बड़ की, सिर्फ़ यह देखने के लिए कि क्या वाक़ई में पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस ध्यान नहीं देने पर श्री मोदी के शब्द सच होने का लोगों के बीच विश्वास होने के बाद हत्याकांड की शुरूआत हुई।)”

 

   इस ख़बर में स्पष्ट तथ्यात्मक ग़लतियाँ हैं। ‘आउटलुक’ की ख़बर के अनुसार इस बैठक में मुख्य सचिव श्री जी. सुब्बाराव और मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी श्री ए.के. शर्मा उपस्थित थे। जबकि इन दोनों में से कोई भी उस बैठक में उपस्थित नहीं था। उस दिन श्री सुब्बाराव विदेश में छुट्टी पर थे और उनकी जगह कार्यकारी मुख्य सचिव श्रीमती एस.के. वर्मा इस बैठक में शामिल हुई थीं। एस.आय.टी. रिपोर्ट पृष्ठ ५८ पर कहती हैं कि ए.के.शर्मा १९ फरवरी २००२ से ५ मार्च २००२ तक उनके बहन की शादी के संबंध में छुट्टी पर थे और वे भी उपस्थित नहीं थेयह एकमात्र ग़लती ‘आउटलुक’ और स्व. श्री हरेन पंड्या [अगर उन्होंने ऐसा दावा किया था तो] का दावा गलत साबित करने के लिए पर्याप्त है। ‘आउटलुक’ को यह एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी ग़लती की हैं, और उसने १९ अगस्त २००२ के अंक में श्री पंड्या का एक और इंटरव्यू लिया [पंड्या का नाम लिए बगैर], जिसमें उसने ३ जून २००२ के अंक में की इस गलती को स्वीकार किया।

 

   थोड़ी देर के लिए हम मानकर चलते हैं कि, स्व. श्री हरेन पंड्या ने ‘आउटलुक’ को बताया कि “२७ फरवरी की बैठक में मोदी ने अधिकारियों से कहा कि ‘हिंदुओं को अपना गुस्सा प्रकट करने दो’”। जब श्री पंड्या ख़ुद बैठक में उपस्थित नहीं थे, तो उनकी विश्वसनीयता क्या है? जब वे बैठक में उपस्थित लोगों के नाम भी सही बता नहीं सकता, तो उस बैठक के अंदर क्या हुआ यह उन्हें कैसे पता चलेगा? श्री पंड्या ने यह भी कहा कि बैठक दो घंटे तक चली थी, जबकि बैठक केवल ३० से ४५ मिनट तक चली थी (एस.आई.टी. की रिपोर्ट के अनुसार)। 

 

   नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री हरेन पंड्या को गृहमंत्री पद से राजस्व मंत्री बना कर कैबिनेट में उनकी पदावनति हो गई थी। ख़बरें थी कि वे मुख्यमंत्री से नाराज़ थे। यह भी कहा जाता है कि अक्तूबर २००१ में मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी एलिसब्रिज निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा उपचुनाव लड़ कर विधानसभा में जाना चाहते थे, जिसका प्रतिनिधित्व श्री हरेन पंड्या कर रहे थे (भाजपा के लिए गुजरात और देश में यह सबसे सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों में से एक था)। कहते हैं कि मोदी के लिए अपने चुनाव क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफ़ा देने से हरेन पंड्या ने इनकार किया, जिस कारण मोदी को राजकोट-२ से चुनाव लड़ना पड़ा, जो चुनाव वो जीत गए।

      

   ‘आउटलुक’ को किसी भी तरीक़े से नरेंद्र मोदी को सूली पर चढ़ाना था, और उसने मंत्री ने दी जानकारी की छानबीन किए बिना ३ जून २००२ के अंक में नरेंद्र मोदी को दोषी कह दिया, अगर पंड्या उनसे बोले तो। एक मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ इस तरह का गंभीर आरोप करने से पहले सच्चाई की जाँच करना ‘आउटलुक’ की ज़िम्मेदारी थी। 

 

   यदि केवल तर्क के लिए कहा जाए कि मोदी ‘गोधरा के लिए न्याय’ चाहते थे, जैसा कि कथित तौर पर यहां पंडया ने यहां दावा किया, तो उन्होंने २७ फरवरी २००२ को गोधरा में देखते ही गोली मारने के आदेश नहीं दिए होते और कर्फ़्यू भी नहीं लगाया होता। सड़क पर न्याय के हिसाब से कानून को हाथ में लेना जमावों को गोधरा के सिग्नल फालिया इलाके के मुसलमानों पर, जहां से हत्यारे आए थे, हमला करने की अनुमति देना होता, नरोडा पाटिया, चमनपुरा और गुजरात के अन्य क्षेत्रों के मुसलमानों पर हमला करने के बजाय, जिनका गोधरा हत्याकांड से कोई लेनादेना नहीं था।

 

   इस सब में ‘आउटलुक’ का पूरा आधार हरेन पंड्या के बयान पर था और उस समय उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया था। लेकिन ट्रिब्यूनल (सी.सी.टी.) या ‘आउटलुक’ दोनों में से किसी ने भी श्री पंड्या के उनसे मिलने, या बयान अथवा साक्षात्कार देने का कोई भी सबूत कभी भी पेश नहीं किया। ‘आउटलुक’ ने बाद में यह दावा किया था कि उसके साथ श्री हरेन पंड्या के अगस्त २००२ के बातचीत की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। लेकिन ३ जून २००२ के अंक में छपे साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग होने का दावा भी ‘आउटलुक’ ने कभी नहीं किया। ‘आउटलुक’ ने १९ अगस्त २००२ के अंक में दी ख़बर इसप्रकार है:

 

   “श्री मोदी को लग रहा था कि जो मंत्री ट्रिब्यूनल में गए, वे उनके तत्कालीन राजस्व मंत्री हरेन पंड्या थे। उन्होंने अपने खुफ़िया अधिकारियों को पंड्या के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करने के निर्देश तक दिए। लेकिन, ‘आउटलुक’ को मिली जानकारी के अनुसार खुफ़िया विभाग मोदी को कोई भी निर्णायक सबूत नहीं दे सका। इसके बावजूद मोदी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के माध्यम से पंड्या को ‘कारण बताओ’ नोटिस दिया और उनसे पूछा कि ‘क्या आप ट्रिब्यूनल में गए थे, यदि गए थे तो क्यों और किसकी अनुमति से आपने ट्रिब्यूनल के समक्ष बयान दिया?’ श्री पंड्या ने नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाते हुए अपने कड़े जवाब में ट्रिब्यूनल में जाने से साफ़ इनकार कर दिया।”

 

   ‘आउटलुक’ या ट्रिब्यूनल के पास श्री पंड्या ने बयान देने का कोई सबूत नहीं है और ख़ुद श्री पंड्या ने इस आरोप से इनकार किया। तो २७ फरवरी की बैठक के संबंध में श्री हरेन पंड्या ने नरेंद्र मोदी पर किसी भी प्रकार का आरोप करने का कोई भी सबूत सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध नहीं है। 

 

   लेकिन इस लेखक को लगता है कि श्री हरेन पंड्या ने ट्रिब्यूनल के समक्ष बयान दिया होगा, और ३ जून २००२ के अंक के लिए ‘आउटलुक’ से बात भी की होगी। हमें सिर्फ़ इतना ही कहना है कि इसका कोई भी सबूत नहीं दिया गया है, और बगैर सबूत के किए हुए दावों की कोई कीमत नहीं होती।     

  

   ‘आउटलुक’ के १९ अगस्त २००२ के अंक में दिया हुआ इंटरव्यू था (यह मानते हुए कि यह इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का ‘आउटलुक’ का दावा सही है):

   “मंत्री महोदय– (अपनी बात आगे बढ़ाते हुए) देखिए, मैंने जो कुछ बताया, वह किसी असंतुष्ट व्यक्ति का बयान नहीं है। मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं नाराज़ हूँ। (हमारा कहना: यही वास्तविक कारण था; कि वे नाराज़ थे! गृहमंत्रालय का पद गया था!) मेरी जगह पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे लड़ नहीं सकता। अतः मेरा अंतरंगी रहना, मंत्रिमंडल में, पद पर रहना, सत्ता में रहना महत्त्वपूर्ण है और इसीलिए मेरी पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए। 

   आउटलुकआपने श्री सुब्बाराव का नाम लिया था, उससे गड़बड़ हो गई। (‘आउटलुक’ ने अपनी ख़बर में कहा था कि इस बैठक में मुख्य सचिव श्री जी. सुब्बाराव और मुख्यमंत्री कार्यालय के श्री ए.के. शर्मा उपस्थित थे। लेकिन बैठक में दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं था।) [कोष्ठक में के शब्द ‘आउटलुक’ के हैं, हमारे नहीं]

   मंत्री महोदय – वास्तव में यह हुआ कि उस समय प्रभारी मुख्य सचिव कार्यरत थे। मेरी जानकारी में कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन सुनिए, उनका इनकार एकदम कमज़ोर है, है ना? यदि वे इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, तो उन्हें कहिए कि आपको (‘आउटलुक’ को) उस ख़बर में प्रकाशित सभी लोगों का अधिकृत इनकार कागज़ पर हस्ताक्षर समेत चाहिए। उनके अनुसार जो दो लोग बैठक में उपस्थित नहीं थे उन्हें छोड़ दीजिए, बाक़ी जो लोग बैठक में शामिल थे उन्हें कागज़ पर हस्ताक्षर सहित यह कहने के लिए बोलिए कि ऐसी कोई भी बैठक नहीं हुई, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदेश भी नहीं मिले। उन्हें कागज़ पर हस्ताक्षर सहित यह कहने दीजिए।…

   मंत्री महोदय (अपनी बात जारी रखते हुए)– मुख्य सचिव के नाम में मैंने ग़लती कर दी। परंतु बाक़ी सभी बातें सही हैं। बैठक का स्थान, समय सब सही है। यदि वे दबाव बनाते हैं, तो अधिकारियों से (बैठक में उपस्थित अधिकारी) अधिकृत इनकार पत्र की माँग कीजिए। 

   मंत्री महोदय (अपनी बात जारी रखते हुए)– श्री विजय रूपाणी आपको गौरव रथ-यात्रा की जानकारी देंगे (गुजरात गौरव यात्रा का संयोजन श्री रूपाणी करने वाले थे)। लेकिन इन लोगों से बात करते समय सावधान रहें। ये लोग ऐसे हैं कि आपसे बात करते समय वे मेरा नाम उगलवाने की कोशिश करेंगे। अतः सावधान रहें।”

https://web.archive.org/web/20120812102044/http://outlookindia.com/article.aspx?216905

 

   सरासर झूठ साबित होने के बाद भी ‘आउटलुक’ अपने आरोप पर अड़ा रहा। उस बैठक में उपस्थित दो अधिकारियों के नाम गलत लेने की बात ‘आउटलुक’ ने स्वीकार की। यही इस आरोप को ख़ारिज करने के लिए काफ़ी था, जब ‘आउटलुक’ और एक आरोपित मंत्री बैठक में उपस्थित रहने वाले अधिकारियों के नाम भी सही ढंग से नहीं बता सके। तो फिर बैठक में क्या हुआ, इस संबंध में उन्हें और ‘आउटलुक’ को कैसे पता चलेगा? इसलिए ‘आउटलुक’ के कहने का अर्थ था: “हालाँकि बैठक में कौन उपस्थित थे यह भी हम सही नहीं बता सके, फिर भी मोदी ने इस बैठक में ‘हिंदुओं को अपना गुस्सा व्यक्त करने दो’ का आदेश पुलिस को दिया था, यह हमारा आरोप १०० प्रतिशत सच है!” थोड़ी भी ईमानदारी वाला कोई साप्ताहिक कहता, “हमने ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया, जिसने दी जानकारी ग़लत थी और जिसको व्यक्तिगत नाराज़गी थी। हम अपनी रिपोर्ट और आरोप वापिस लेते हैं।”

 

   लेकिन इतना ही नहीं! आउटलुक’ के १९ अगस्त के अंक के लेख में भी ग़लतियाँ हैं! श्री हरेन पंड्या ने कहा (‘आउटलुक’ के अनुसार) कि ‘मैंने एक ग़लती की- मुख्य सचिव का नाम ग़लत लिया, लेकिन बाक़ी की जानकारी एकदम सही है।’

 

   परंतु बाक़ी का सब भी सही नहीं है। बैठक में केवल मुख्य सचिव ही अनुपस्थित नहीं थे, बल्कि श्री ए.के. शर्मा भी अनुपस्थित थे। ‘आउटलुक’ ने इस बात को स्वीकार किया, मंत्री ने नहीं। ‘आउटलुक’ के लिए दुःखद बात यह है कि १९ अगस्त के अंक में भी एक तीसरी बड़ी ग़लती भी है; डी.जी.पी. (आई.बी.) श्री जी.सी. रायगर भी इस बैठक में उपस्थित नहीं थे! न श्री पंड्या और न ‘आउटलुक’ को इस बात का पता था! 

 

   वास्तव में एक ग़लती भी इन हास्यास्पद दावों को ख़ारिज करने के लिए पर्याप्त है। पर तीन लोगों के नाम ग़लत थे। रायगर का नाम भी इस साप्ताहिक ने ग़लत छापा। उनका नाम जी.सी. रायगर है न कि जी.एस. रायगर! और यह बैठक दो घंटे तक भी नहीं चली थी।

 

   यहाँ एक और बात पर ध्यान दीजिए कि ‘आउटलुक’ ने बैठक में उपस्थित लोगों के नामों का उल्लेख किया, उसमें श्री संजीव भट्ट का नाम कहीं भी नहीं था! वे कहीं भी तस्वीर में भी नहीं हैं। इस बैठक के विषय में श्री मोदी को जबरन दोषी कहने वाले ‘आउटलुक’ जैसे साप्ताहिक ने भी श्री संजीव भट्ट का कभी नाम भी नहीं लिया। 

 

   संजीव भट्ट के अलावा मोदी पर आरोप करने वाले दूसरे एकमात्र पुलिस अधिकारी हैं श्री आर. श्रीकुमार। गुजरात के पूर्व पुलिस अधिकारी श्रीकुमार ने नानावटी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए शपथ-पत्र में और बाद में एस.आई.टी. को बताया कि ‘हिंदुओं को मुस्लिमों पर अपना गुस्सा निकालने दो’ का आदेश मोदी ने उस २७ फरवरी के महत्त्वपूर्ण बैठक में दिया, ऐसा उस बैठक में उपस्थित डी.जी.पी. श्री वी.के. चक्रवर्ती ने उनसे (श्रीकुमार से) कहा था। श्रीकुमार ख़ुद इस बैठक में उपस्थित होने का, या श्री मोदी ने उनके सामने ऐसे आदेश देने का दावा भी नहीं कर रहे हैं। उनका आरोप है कि डी.जी.पी. श्री चक्रवर्ती ने उन्हें यह बताया। श्रीकुमार को श्री चक्रवर्ती ने ऐसा कुछ बताने का कोई भी सबूत नहीं है। अगर श्री चक्रवर्ती ने श्रीकुमार को ऐसा कुछ बताया होता, तो चक्रवर्ती ‘आउटलुक’ जैसे साप्ताहिक, या मीडिया में, या अन्यत्र कहीं, अथवा नानावटी आयोग के समक्ष निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से यही बात निश्चय ही कह सकते थे।

 

   लेकिन नानावटी आयोग के समक्ष बयान देते समय श्री चक्रवर्ती, और अन्य अधिकारियों ने इसके बिलकुल विपरीत बात कही थी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में मोदी ने कहा था ‘दंगों को रोकिए’। इसके अलावा, गुजरात सरकार ने श्रीकुमार की पदोन्नति को ठोस कारणों से नकार कर उनसे कनिष्ठ अधिकारी को डी.जी.पी. के पद पर पदोन्नति देने के बाद ही श्रीकुमार ने मोदी के विरुद्ध आरोप लगाना शुरू किया। उन्हें पदोन्नति देने से इनकार करने से पहले श्रीकुमार ने नानावटी आयोग को दो शपथ-पत्र प्रस्तुत किए थे, जिसमें उन्होंने कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया था। श्री चक्रवर्ती ने श्रीकुमार के दावे को पूरी तरह से ख़ारिज किया, और स्पष्ट रूप से इनकार किया कि उन्होंने श्रीकुमार को उस बैठक के बारे में ऐसा कुछ भी बताया। 

 

   श्रीकुमार का ‘सबूत’ किसी कीमत का नहीं हैं, क्योंकि वो उस बैठक में उपस्थित नहीं थे, और श्री चक्रवर्ती ने उन्हें ऐसा कुछ बताया, इसका भी कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया। और अगर श्री चक्रवर्ती ने उन्हें ऐसा कुछ बताया भी होता तो भी यह कोई ‘सबूत’ नहीं है, क्योंकि श्री चक्रवर्ती को यह नानावटी आयोग या एस.आई.टी. के समक्ष, अथवा न्यायालय में बताना पड़ेगा। एस.आई.टी. की रिपोर्ट पृष्ठ ५८ पर कहती हैं: श्री आर.बी.श्रीकुमार द्वारा दिया गया बयान अफवाह है, जिसकी पुष्टि के. चक्रवर्ती ने नहीं की है। श्री आर.बी.श्रीकुमार को व्यक्तिगत तौर पर कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वे उक्त बैठक में शामिल नहीं हुए थे।  

 

    नानावटी आयोग के समक्ष अपने पहले हलफनामे में जो उन्होंने १५ जुलाई २००२ को दायर किया था, श्रीकुमार ने कहा था: “यह प्रशंसनीय है कि दंगाई पुलिस से भारी संख्या में अधिक होने के बावजूद, पुलिस ने प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई की, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पहले कुछ दिनों में २२०० लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से हिंदुओं की संख्या १८०० थी। पहले कुछ दिनों में पुलिस फाइरिंग में लगभग १०० लोग मारे गए थे, जिनमें ६० हिंदु थे। अतः स्पष्ट है कि पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए बल प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं किया” । हलफनामे में यह भी कहा गया था: “जो भी हो गोधरा घटना पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया तत्काल और त्वरित थी। बचाव और पुनर्वसन के प्रयास तत्काल शुरू किए गए। मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा किया”। उन्होंने ६ अक्तूबर २००४ को दायर किए अपने दूसरे हलफनामे में भी इसी प्रकार का ही कहा था।

 

   लेकिन, अपने तीसरे हलफनामे में जो ९ अप्रैल २००५ में दायर किया गया था, उन्होंने अपने बयान को पूरी तरह बदल दिया। इसके पहले उनको फरवरी २००५ में उन पर चल रहें जे.एम.एफ.सी., भुज ने शुरू किए हुए एक अपराधिक मुकदमे के कारण पदोन्नति नहीं मिली, और उनके कनिष्ठ के.आर. कौशिक को गुजरात राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस बनाया गया। इस तीसरे हलफनामे में उन्होंने राज्य सरकार, राजनीतिक नेताओं और गुजरात पुलिस को सांप्रदायिक दंगों के लिए और यहां तक कि अपने उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया। उन्हें पदोन्नति से वंचित कर देने के बाद ही उन्होंने ऐसा किया।

 

   अब संक्षेप में २७ फरवरी की बैठक में मोदी ने ‘हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने की छूट दो’ का आदेश अधिकारियों को देने का आरोप लगाने वाले कौन-कौन थे, यह देखते हैं – 

 

  1. श्री संजीव भट्ट– २७ फरवरी की बैठक में वे मौजूद नहीं थे, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। मोदी को जबरन दोषी ठहराने के इच्छुक तहलका और आउटलुक जैसे मोदी के सबसे बड़े दुश्मनों सहित किसी ने भी उस बैठक के ९ साल बाद तक यह दावा नहीं किया था कि श्री संजीव भट्ट इस बैठक में मौजूद थे। उनकी पृष्ठभूमि अत्यंत भीषण है, उनके विरुद्ध अनेक मामले लंबित हैं। वे २०११ में बिना किसी कारण के कई दिनों तक ड्यूटी पर अनुपस्थित थे, और जब वे आखिर निलंबित हुए, तब उन्होंने शहीद बनने का प्रयास किया। बाद में एस.आई.टी. की रिपोर्ट के अध्याय में संजीव भट्ट के २७ फरवरी के बैठक में उपस्थित रहने के दावे को विस्तार से देखेंगे। 
  2. श्री आर. श्रीकुमार– २७ फरवरी की बैठक में वे भी मौजूद नहीं थे और उन्होंने मौजूद रहने का दावा भी नहीं किया। 
  3. श्री हरेन पंड्या– उन्होंने ऐसा कोई आरोप लगाने का ही कोई भी सार्वजनिक सबूत नहीं है। ‘आउटलुक’ से बात करते समय उन्होंने यह दावा भी नहीं किया कि वे ख़ुद उस बैठक में उपस्थित थे, और उपस्थित लोगों के नाम लेने में की गलती को स्वीकारा। मोदी और हरेन पंड्या के बीच आरोपित मतभेद थे। पहले मंत्रिमंडल में उनकी पदावनति हो गई थी (तथा बाद में दिसंबर २००२ के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया)। इन सब कारणों से अगस्त २००२ में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया था। इससे स्पष्ट है कि मोदी के साथ व्यक्तिगत विवादों और अन्य दूसरे कारणों से श्री हरेन पंड्या मोदी के ख़िलाफ़ बोलने के लिए प्रेरित हो सकते थे। एस.आई.टी. रिपोर्ट के पृष्ठ २४० पर कहती है: “यहां उनके (हरेन पंडया) और श्री नरेंद्र मोदी के तनावपूर्ण संबंध (‘strained relations’) भी प्रासंगिक (‘relevant’) हैं, एक तथ्य जो स्वर्गीय पंडया के स्वर्गीय पिता विठ्ठलभाई पंडया ने प्रकट किया था”। 

   साथ ही, ध्यान दें कि अनेक कार्यकर्ताओं/पंथनिरपेक्षतावादियों ने यह आरोप लगाया था कि २००२ के दंगों में एक दरगाह पर हुए हमले में श्री पंड्या ख़ुद ही शामिल थे। लेकिन जबसे श्री पंड्या ने २००२ में मोदी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, और ख़ासकर मार्च २००३ में उनकी हत्या किए जाने के बाद (जिसके लिए मुस्लिमों को न्यायालयों ने दोषी घोषित किया), मीडिया ने उनपर लगाए गए दंगों के आरोप भूलकर उन्हें हीरो बना दिया। पंड्या आरोपानुसार १ मार्च २००२ को एक दरगाह को ढहाने का नेतृत्व कर रहे थे। यह दरगाह भाट्ठा (पालड़ी) में उनके मकान के पास मुख्य सड़क पर अवैध तौर पर थी [और शायद वैसे भी नगरपालिका द्वारा गिराई जाती]। बाद में उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर रहीं (डबल-टॉक)। उनपर दरगाह ढहाने का आरोप होने के कारण वे मतांध मुस्लिमों की हिटलिस्ट पर थे, और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई।

  लेकिन मोदी को निशाना बनाने की उनकी नीति उनके लिए चमत्कार कर गई। दरगाह को नष्ट करने के आरोप को भूल कर मीडिया ने उन्हें हीरो बना दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को मीडिया का पूर्वाग्रह-दूषित गुट हीरो बनाने के लिए तत्पर रहता है, और घटना की गुणवत्ता की अनदेखी कर देता हैं।

 

   इसप्रकार मोदी पर वैसे आदेश उस बैठक में अधिकारियों को देने का आरोप लगाने वालों में से एक भी व्यक्ति (श्री संजीव भट्ट, श्री आर. श्रीकुमार, और न ही स्व. हरेन पंड्या-यदि उन्होंने यह आरोप लगाया था तो) उस बैठक में मौजूद ही नहीं था। सभी लोग जो वास्तव में उपस्थित थे, जैसे डी.जी.पी. चक्रवर्ती, ने बताया कि मोदी ने उन्हें दंगों पर नियंत्रण रखने के लिए कहा। 

 

   २७ फरवरी की बैठक में मोदी ने ‘हिंदुओं को अपना गुस्सा व्यक्त करने दो’ का आदेश दिया, इसे पलभर के लिए मान भी ले, तो क्या दूसरे दिन अधिकारियों ने ऐसा किया? बिलकुल नहीं। पुलिस ने वास्तव में की कार्यवाही का ब्यौरा हम देख चुके हैं। पुलिस यदि हिंदू समुदाय को वाक़ई में २८ फरवरी को खुली छूट देती, तो १ मार्च के अंकों में तमाम मीडिया वाले इस पर कड़ी आलोचना करते।

मनगढ़ंत कथा

‘गोधरा’ के बाद के दंगों पर नरेंद्र मोदी ने कभी भी खेद व्यक्त नहीं किया

 सच्चाई: यह दावा कि गुजरात दंगों के बारे में नरेंद्र मोदी ने दिसंबर २०१३ तक कभी भी खेद व्यक्त नहीं किया, तथ्यों पर पूरी तरह ग़लत है।

 

   नरेंद्र मोदी ने इन दंगों के बारे में दुःख व्यक्त किया था और इन दंगों को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ कहा था। ‘आज तक’ चैनल से नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के कुछ अंश ‘इंडिया टुडे’ के ४ नवंबर २००२ के अंक में प्रकाशित हुए थे। इस में मोदी से पूछा गया था कि “प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृहमंत्री श्री आडवाणी जी ने कहा है कि गुजरात में जो कुछ हुआ, वह ग़लत है” इस पर श्री मोदी ने उत्तर दिया, मैं भी यही कहता हूँ; गुजरात के सांप्रदायिक दंगे दुर्भाग्यपूर्ण थे, और ये दंगे हुए इसका हमें दुःख है।” (संदर्भ: http://indiatoday.intoday.in/story/communal-riots-in-gujarat-were-unfortunate-narendra-modi/1/218781.html)

 

   गुजरात में २००२ के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी ने मार्च २००२ में गुजरात विधानसभा में एक वक्तव्य दिया था, उसमें एक पैराग्राफ़ था– “क्या इस पर आत्मचिंतन करना अपेक्षित नहीं है? गोधरा की घटना हो या ‘गोधरा’ के बाद के दंगे, इनसे किसी भी सभ्य समाज की प्रतिष्ठा में इजाफ़ा नहीं होता है। दंगे मानवता पर कलंक हैं, और ऐसे दंगों से किसी का भी सर ऊँचा होने में मदद नहीं हो सकती। फिर किसी भी व्यक्ति की राय में अंतर किसलिए होना चाहिए?”

 

   नरेंद्र मोदी ने सितंबर २०११ में सद्भावना उपवास किया था, उस समय कुछ अख़बारों ने ख़बर दी: “गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (१६ सितंबर २०११) को कहा कि ‘राज्य में किसी भी व्यक्ति का दर्द उनका दर्द है, और हर एक व्यक्ति को न्याय दिलाना उनकी ज़िम्मेदारी है’। श्री मोदी के इस वाक्य का यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि वर्ष २००२ के ‘गोधरा’ के बाद के दंगों के बारे में खेद व्यक्त करने वाला यह उनका पहला बयान है। श्री मोदी ने तीन दिनों के उपवास पर बैठने से पहले की शाम को कहा कि, ‘हमारे लिए भारत का संविधान सर्वोपरि है। राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत से किसी भी व्यक्ति का दर्द मेरा दर्द है और प्रत्येक को न्याय दिलाना राज्य की (मेरे सरकार की) ज़िम्मेदारी है’।”

(संदर्भ: https://www.dnaindia.com/india/report-narendra-modi-s-first-sign-of-regret-says-pain-of-anybody-in-state-is-my-pain-1588032)

 

   केवल ‘डी.एन.ए.’ अख़बार ही नहीं, लगभग सारे मीडिया ने यही कहा, कि मोदी के सितंबर २०११ का यह बयान ‘खेद व्यक्त करने वाला पहला अवसर’ (जैसे मोदी ने इससे पहले दंगों का निषेध किया ही नहीं) था। ऐसा निष्कर्ष निकालना तथ्यों पर गलत है। वर्ष २०११ के इस उपवास से पहले मोदी ने कई बार इन दंगों का सीधा निषेध किया था। 

 

   यह सच है कि गुजरात दंगों के लिए मोदी ने कभी भी माफ़ी नहीं माँगी और यह उचित भी है। कोई व्यक्ति यदि ग़लती करता है तो वह ग़लती के लिए माफ़ी माँगता है। इस मामले में नरेंद्र मोदी ने कौन सी ग़लती की? वास्तव में २००२ के दंगों पर नियंत्रण लाने के लिए उन्होंने उत्कृष्ट भूमिका निभाई। एक तर्क किया जाता हैं कि “वर्ष १९८४ के दंगों के लिए कांग्रेस ने माफ़ी माँगी है। २००२ के दंगों के लिए क्या भाजपा माफ़ी माँगेगी?” 

 

    वर्ष १९८४ के दंगों के लिए कांग्रेस का माफ़ी माँगना कोई प्रशंसा वाली बात नहीं है। माफ़ी माँगने का सीधा अर्थ यह है कि वर्ष १९८४ के दंगों में जो तीन हज़ार सिक्ख मारे गए, उसकी ज़िम्मेदारी को स्वीकार करना। क्या केवल माफ़ी माँग लेने से क्या तीन हज़ार लोगों की हत्या का पाप धुल जाएगा? दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दंगाइयों के विरुद्ध किसी बडे प्रकार की कार्यवाही नहीं की, और बहुत ही कम लोगों को गिरफ़्तार किया। 

 

   कांग्रेस के नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने वर्ष १९९९ में दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ते समय आरोप लगाया था कि वर्ष १९८४ के दंगे रा.स्व.संघ ने कराए। इस हास्यास्पद आरोप के लिए अभी तक उन्होंने संघ या अन्य किसी से माफ़ी नहीं माँगी है। इस विचित्र आरोप के कारण उन्हें दक्षिण दिल्ली चुनाव क्षेत्र से भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा के हाथों हार का मुँह देखना पड़ा।

(संदर्भ: https://www.rediff.com/election/1999/sep/02man.htm

Myth

दंगा-पीड़ितों की मदद के लिए गुजरात सरकार ने कुछ भी नहीं किया 

सच्चाई: गुजरात सरकार ने दंगा-पीड़ितों की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर पैसा ख़र्च किया। ११ मई २००५ को राज्यसभा में यू.पी.ए. सरकार के केंद्रीय गृहराज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, वो भी एक लिखित उत्तर में, कि गुजरात सरकार ने मृतकों के रिश्तेदारों को डेढ़ लाख रूपए जबकि १०, ३०, ४०, और ५० प्रतिशत तक घायल व्यक्तियों को क्रमशः ५ हज़ार, १५ हज़ार, २५ हज़ार, और ५० हज़ार रूपए दिए। 

 

   श्री जायसवाल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार ने दंगा-पीड़ितों को अलग से नकद आर्थिक सहायता के साथ-साथ घरेलू उपयोग की वस्तुएँ, दंगा प्रभावित भागों में ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अनाज, मकान निर्माण के लिए मदद, व्यावसायिक सम्पत्तियों के पुनर्वास के लिए सहायता, छोटे उद्योगों का पुनर्वसन, उद्योग, दुकानों, और होटलों इत्यादि को सहायता दी। श्री जायसवाल ने बताया कि गुजरात सरकार ने जानकारी दी है कि राहत और पुनर्वास पर उसने २०४.६२ करोड़ रूपए ख़र्च किए हैं और साथ ही एन.एच.आर.सी. (ह्यूमन राइट्स कमीशन- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) की अनुशंसा पर की गई सहायता के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रकाशित की है।

(संदर्भ:https://web.archive.org/web/20120814014336/http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=46538)

 

   गुजरात सरकार ने ‘इंडिया टुडे’ के ६ मई २००२ के अंक में दिए हुए विज्ञापन में कहा:

 

   “राज्य के ९९ राहत शिविरों, जिनमें से ४७ अहमदाबाद में हैं, में शरण लेने वाले १ लाख १० हज़ार दंगा-पीड़ितों को अनाज की आपूर्ति के लिए हर एक व्यक्ति के ३० रूपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार प्रतिदिन ३५ लाख रूपए ख़र्च कर रही है। 

    राज्य सरकार के सचिव स्तर के आई.ए.एस. अधिकारी इन राहत शिविरों की सीधे निगरानी कर रहे हैं। 

    अहमदाबाद के राहत शिविरों को छह समूहों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समूह का नियंत्रण सचिव स्तर का अधिकारी कर रहा है। दंगा-पीड़ितों की छोटी से छोटी समस्याओं पर भी सचिव ध्यान दे रहे हैं। शिविर में रहने वाले बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षकों की तैनाती हर एक शिविर में की गई है, और दंगा-पीड़ितों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष क़दम उठा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दंगा-पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने ‘संत कबीर आवास योजना’ शुरू की है। इस योजना के माध्यम से शिविरार्थी मकान बना सकेंगे।”

 

   एस.आई.टी. ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के पृष्ठ सं ३२० पर अहमदाबाद के तत्कालीन जिलाधीश (कलेक्टर) श्री के. श्रीनिवास का हवाला देते हुए कहा कि १ मार्च २००२ से ३१ दिसंबर २००२ के दौरान अहमदाबाद के दंगा-पीड़ितों के राहत शिविरों में ७१,७४४ लोगों को रखा गया था, और उन्हें दैनिक इस्तेमाल के लिए ज़रूरी वस्तुओं, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, तेल, मिल्क पाउडर, शक्कर, आलू-प्याज, चाय, आदि के रूप में सरकारी मदद मिली, जिसकी आपूर्ति के लिए कुल ६,८९,५७,५४,७५० रूपए ख़र्च किए गए (६८९.५७ करोड़ रूपए)। इसके अलावा विविध फुटकर ख़र्चों के लिए सरकार ने ४.१० करोड़ की सहायता प्रदान की, ऐसा उन्होंने कहा।

 

   इसप्रकार से मदद करने वाली गुजरात सरकार की बराबरी हिटलर से करना हास्यास्पद है। हिटलर ने यहूदी समुदाय के लोगों की हत्या के आदेश दिए थे, उनकी सहायता के लिए पैसे ख़र्च करने के नहीं। वर्ष १९७१ में पूर्वी पाकिस्तान में हुए हत्याकांड में पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने आरोप और खबरों अनुसार २४ लाख हिंदुओं का क़त्लेआम किया, तथा २.५ लाख बंगाली महिलाओं के साथ बलात्कार किया। (पाकिस्तान के मुस्लिम मज़हबी नेताओं ने बांग्लादेशियों को ग़ैर मुस्लिम घोषित करने के कारण अन्य ६ लाख बंगाली मुस्लिमों का भी क़त्लेआम किया गया, कुल ३० लाख लोग मारे गए)। 

 

   पाकिस्तान और बांगलादेश में नियमित तौर पर हिंदुओं की हत्याएँ होती हैं, महिलाओं का अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन कर मुसलमान करवाया जाता है, मंदिरों पर हमले होते हैं। भारत के शासन वाले कश्मीर में जनवरी १९९० में स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने वहाँ के हिंदुओं को को तीन विकल्प दिए थे– ‘इस्लाम स्वीकार करो, मरो, या कश्मीर छोड़ दो (महिलाओं को पीछे रखकर)’। 

 

   गुजरात पुलिस ने २८ अप्रैल २००२ तक प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में बीस हज़ार लोगों को गिरफ़्तार किया गया। पीड़ितों को बचाने के लिए स्टालिन, हिटलर जैसे हत्यारों ने कभी भी प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारियाँ नहीं कीं। अब तक गुजरात में हिंसा के आरोप में ४८८ लोगों को न्यायालयों ने दोषी क़रार दिया है, जो कि देश में अब तक हुई किसी हिंसा की सबसे बड़ी संख्या है।

 

   किसी भी मुस्लिम देश ने हिंदुओं की हत्याओं के लिए किसी को उतनी सज़ा नहीं दी, जितनी मुस्लिम के मारे जाने पर देते। 

मनगढ़ंत कथा

एक गर्भवती महिला का पेट फाड़कर गर्भ बाहर निकाला गया 

सच्चाई: डॉ. जे.एस. कनोरिया, जिन्होंने २ मार्च २००२ को मृत महिला कौसरबानू के शव का पोस्टमॉर्टेम किया, ने पाया कि उस समय उसका गर्भाशय अपनी जगह पर था और उसकी मृत्यु दंगों में जलने के कारण (due to burns) हुई थी।

 

   ‘इंडिया टुडे’ ने ५ अप्रैल २०१० के अंक में दी ख़बर थी: 

 

   “मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम दंगा-पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार चलाए गए अभियान के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च २००३ में गुजरात दंगों से संबंधित ९ मुक़दमों पर रोक लगा दी थी। दंगा-पीड़ितों का कहना था कि दंगों के सिलसिले में पुलिस-जाँच में और उसके बाद मुक़दमों में यदि गुजरात सरकार की कोई भूमिका कोई होती है तो दंगा-पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की प्रत्यक्ष निगरानी में एस.आई.टी. इन सब मामलों की फिर से जाँच कर रही है और इन मुक़दमों के लिए न्यायमूर्ति और सरकारी वकीलों को चुनने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में किया जा रहा है।

   जैसे एस.आई.टी. अपना काम करते जाती है, इस जाँच के दौरान अब ऐसे कई सबूत मिल रहे हैं कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने अनेक मामलों में बलात्कार और हत्याओं की झूठी डरावनी कहानियाँ बनाकर, गवाहों को पढ़ा-सिखाकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बयान देने के लिए लगाया। इस प्रक्रिया में हो सकता है कि ऐसा करने पर मोदी और उनकी सरकार के विरोध में अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने में इनकी बड़ी भूमिका रही हो।

   सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में अहमदाबाद के विशेष न्यायालय में पिछले हफ़्ते में (मार्च २०१० में) नरोड़ा पाटिया के मामले की सुनवाई के दौरान भीषण क्रूरता का एक उदाहरण फिर से सामने आया, जिस घटना में ९४ लोग मारे गए थे। दंगों के तत्काल बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मुस्लिम गवाहों ने यह आरोप किया था कि एक गर्भवती महिला कौसरबानू का पेट फाड़कर उसका गर्भ बाहर निकालकर तलवार की नोक पर नचाया गया। इस अत्यंत घृणास्पद घटना को आधुनिक युग में मध्यकालीन गुंडागर्दी का सबसे भयानक उदाहरण माना जा रहा था।

   पिछले हफ़्ते, इस आरोपित घटना के आठ साल बाद कौसरबानू के शव का दिनांक २ मार्च २००२ को पोस्टमार्टम करने वाले डॉ.जे.एस. कनोरिया ने इस तरह की कोई घटना होने से इंकार किया। इसके विपरीत उन्होंने न्यायालय को बताया कि ‘उस महिला का शव-विच्छेदन करने पर, पेट में भ्रूण सुरक्षित पाया गया था, उसकी मृत्यु दंगों में आग से जलने के कारण हुई थी’। इसके बाद ४० वर्षीय श्री कनोरिया ने ‘इंडिया टुडे’ को बताया कि, ‘मैंने आठ वर्ष पहले मेरी शव परीक्षण रिपोर्ट में जो लिखा था, वही न्यायालय को बताया है। महिला का पेट फाड़ा गया, इस बात पर विश्वास रखने से पहले पत्रकारों को कम-से-कम एक बार शव-विच्छेदन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। जहाँ तक मुझे याद है मैंने २ मार्च २००२ को दोपहर में यह शव-विच्छेदन किया था’। 

   दंगाइयों द्वारा कौसरबानू का पेट फाड़ने का दावा करने वाली तीन पुलिस शिकायतों का सतर्क अध्ययन करने पर उसमें अनेक कमियाँ पाई जाती हैं। एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस घटना के मुख्य आरोपी गुड्डू चारा ने कौसरबानू का पेट चीर दिया और गर्भ निकालकर उसे तलवार की नोक पर नचाया। जबकि दूसरी शिकायत में कहा गया कि इसी मामले के एक और आरोपी बाबू बजरंगी ने यह दुष्कर्म किया। तीसरी शिकायत में शिकायतकर्ता ने घटना का वर्णन इसी तरह किया लेकिन आरोपी के नाम का उल्लेख नहीं किया।

   …नरोड़ा ग्राम मामले में एक महत्त्वपूर्ण गवाह नानुमिया मलिक के शपथ-पत्र में सबसे बड़ी कमी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष १५ नवंबर २००३ को प्रस्तुत शपथ-पत्र में मलिक ने कहा कि मदीना नामक एक नवविवाहिता, जिसके पति सहित चार रिश्तेदार दंगों में मारे गए थे, पर दंगाइयों ने बलात्कार किया था।

   श्री मलिक ने अपने शपथ-पत्र में कहा था, ‘मदीना पर हुए बलात्कार और उसके परिवार की हत्याओं का मैं गवाह हूँ। मैंने ४ अनाथों सहित सात लोगों को ज़िंदा जलते हुए देखा है। सर्वोच्च न्यायालय से मेरा अनुरोध है कि बलात्कार पीड़ित से संबंधित सभी विवरणों को गोपनीय रखा जाए। क्योंकि वह अभी जीवित है और इस शपथ-पत्र का उपयोग केवल मुक़दमे और बलात्कार करने वालों को दोषी ठहराने के लिए ही किया जाए’। परंतु एस.आई.टी. के समक्ष गवाही देते समय ५ मई २००९ को श्री मलिक ने कहा:

  ‘मदीना पर बलात्कार का झूठा दावा मैंने किया था। मैंने तीस्ता सीतलवाड़ के दबाव के कारण यह आरोप लगाया था। शपथ-पत्र में इस आरोप को न जोड़ने के बारे में मैंने बार-बार अनुरोध करने के बाद भी उन्होंने शपथ-पत्र में इस आरोप को जोड़ दिया’। अब पुनर्विवाहित मदीना ने भी एस.आई.टी. के समक्ष गवाही देते हुए २० मे २००८ को कहा कि, ‘दंगाइयों ने मुझ पर बलात्कार करने का दावा करने वाले श्री मलिक का आरोप पूरी तरह ग़लत है। मुझ पर बलात्कार हुआ ही नहीं। दंगाइयों की भीड़ ने मेरे मकान को आग लगाने के बाद मैंने वहाँ से बच निकलने का प्रयास किया लेकिन दंगाइयों में से एक व्यक्ति ने मुझे चाकू मार कर घायल कर दिया, परंतु बाद में मैं एक मुस्लिम समूह के साथ घुलने-मिलने में कामयाब हो गई’। 

   नरोड़ा गाँव और नरोड़ा पटिया दोनों मामलों में बलात्कार का दावा करने वाले अलग-अलग मुस्लिम गवाहों ने १५ नवंबर २००३ को छह शपथ-पत्र दिए थे, लेकिन इसमें विस्तार से कुछ भी नहीं कहा गया था। और चित्तरंजक बात यह थी कि सभी शपथ-पत्रों की भाषा एक समान थी। उसमें कहा गया था, ‘दंगों में न केवल ११० लोग मारे गए बल्कि बलात्कार और अत्याचार भी किए गए, इनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय से हमारा अनुरोध है कि इन सभी मुक़दमों पर रोक लगाकर इन्हें किसी पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित किए जाए, और इन मामलों की फिर से जाँच की जाए’। इन शपथ-पत्रों में कहा गया था कि ये शपथ-पत्र सीतलवाड़ के इशारे पर और उनके सहयोगी श्री रईसख़ान की उपस्थिति में प्रस्तुत किए गए हैं। 

   जैसे कि इतना काफ़ी नहीं था, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा गवाहों को पढ़ाए-सिखाए जाने के प्रयासों के अन्य कई उदाहरण प्रकाश में आए हैं। उदाहरण के लिए, गुलबर्ग सोसायटी में हुए हत्याकांड में, जिसमें श्री एहसान जाफ़री मारे गए, क़रीब एक दर्जन मुस्लिम गवाहों ने पुलिस को बताया कि श्री जाफ़री ने स्वयं की सुरक्षा के लिए गोली चलाई जिसमें एक दंगाई मारा गया और १४ लोग घायल हो गए। इस घटना ने संतप्त भीड़ को हिंसाचार के लिए उकसाया और संतप्त भीड़ ने प्रतिशोध की भावना से गुलबर्ग सोसायटी में मुस्लिमों पर हमले किए। लेकिन विशेष न्यायालय में गवाही देने वालों में से लगभग आधे गवाह उनके पहले दिए गए बयान से मुकर गए।

   गुलबर्ग मामले के ट्रायल में श्री इम्तियाज़ पठान के बयान से भी भौहें चढ़ती हैं। उसने विशेष न्यायालय को बताया, मृत्यु से पहले श्री जाफ़री ने उनसे कहा कि भीड़ के हमले से रक्षा के लिए उन्होंने (जाफ़री) मोदी से फोन पर संपर्क करने पर, नरेंद्र मोदी ने उनके (जाफ़री के) साथ गली-गलौच की। प्रसंगवश, श्री जाफ़री ने मोदी को फोन पर संपर्क करने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दंगों के तत्काल बाद श्री पठान ने पुलिस के सामने दर्ज किए अपने पहले वाक्य में मोदी का नाम नहीं लिया था। यह चित्तरंजक हैं कि उन्होंने हज़ारों दंगाइयों की भीड़ में से २७ लोगों (इतने अधिक) को व्यक्तिगत रूप से पहचाना।

   एस.आई.टी. ने जब गुलबर्ग सोसायटी मामले में गवाहों का बयान लेना शुरू किया तो क़रीब २० गवाहों ने अपना बयान पहले से ही लिखित रूप में लाया था। लेकिन एस.आई.टी. ने सी.आर.पी.सी. की धारा १६१ के नियमों को बताकर (Section 161 of CrPC) इन लिखित बयानों पर आपत्ति जताई, और कहा कि गवाहों के बयान पुलिस ने ही दर्ज करने होते हैं। एस.आई.टी. द्वारा यह सख्ती बरतने के बाद जाँच के दौरान ही उन गवाहों का बयान दर्ज कराने पर पुलिस के समक्ष दर्ज किए गए बयान और पहले से ‘लिखित रूप में’ लाए गए बयानों में काफ़ी अंतर पाया गया। [यहीं बात ‘टाईम्स ऑफ़ इंडिया’ ने भी १६ अप्रैल २००९ के खबर में कही थी।]

   आरोपियों के एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि ‘मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण गवाहों ने बयान देते समय उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होने दिया। यह इन कार्यकर्ताओं का न केवल एस.आई.टी. को, बल्कि न्यायालयों को भी अपने आदेशों से चलाने का स्पष्ट प्रयास हैं’।…” (संदर्भ: https://www.indiatoday.in/magazine/states/story/20100405-inhuman-rights-742440-2010-03-25)

   

   यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ‘इंडिया टुडे’ को यह बात ध्यान में आती नहीं दिखती कि उन्होंने भी अपने १८ मार्च २००२ के अंक में गर्भवती महिला का पेट चीरकर उसका भ्रूण बाहर निकालने के संबंध में झूठी ख़बर प्रकाशित की थी। 

 

   ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ ने दिनांक १८ मार्च २०१० की ख़बर में कहा:

 

   “डॉक्टर की गवाही के कारण नरोड़ा पाटिया की ‘गर्भ’ कथा के झूठ का पर्दाफ़ाश

   अहमदाबाद: नरोड़ा पाटिया की सबसे क्रूरतम कहानियों में से एक, अर्थात् एक गर्भवती महिला को मारने से पहले उसका पेट चीरकर, भ्रूण को बाहर निकालकर उसे तलवार की नोक पर नचाया गया, यह कहानी सरकारी डॉक्टर की गवाही के कारण झूठी साबित हुई है।

   नरोड़ा पाटिया में २८ फरवरी २००२ को ९५ लोगों की हत्या होने के बाद एक कहानी की चर्चा ज़ोरों पर थी कि हत्यारों ने कौसरबानू शेख़ नामक आठ माह की गर्भवती महिला का पेट चीरकर उसका भ्रूण बाहर निकाला और महिला को मार दिया।   

    इस महिला का २ मार्च (२००२) को शव-विच्छेदन करने वाले डॉ. जे.एस. कनोरिया ने बुधवार (१७ मार्च २०१०) को विशेष न्यायालय में दस्तावेजों के सबूत सहित बताया कि उस महिला का गर्भ सुरक्षित था। उन्होंने बताया कि वे उस समय नडियाद में तैनात थे परंतु आपातकालीन परिस्थिति होने के कारण उन्हें सिविल अस्पताल में बुलाया गया। मृतक को जाने बिना डॉक्टर ने शव-विच्छेदन किया, जिसकी पहचान बाद में कौसरबानू के रूप में हुई।

   श्री कनोरिया ने उस समय की शव-विच्छेदन रिपोर्ट न्यायालय के सामने पेश की, उसमें कहा गया था कि गर्भ महिला के पेट में ही सुरक्षित था। गर्भ का वज़न २५०० ग्राम था और लंबाई ४५ सें.मी. थी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने जलने के कारण चोटों को दर्ज किया था, हालाँकि शरीर पर कोई अन्य चोटों के बारे उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की थी।

   एस.आई.टी. ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफ़ाफ़े में प्रस्तुत करने के बाद गुजरात सरकार ने पिछले साल अप्रैल (२००९) में सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में अपना पक्ष रखा था। सरकार ने यह दावा किया था कि कौसरबानू के गर्भ को उसके पेट से निकालकर उसकी आखों के सामने हिंसक भीड़ ने तलवार से मार डाला, यह आरोप एस.आई.टी. ने ख़ारिज कर दिया है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने उस समय कहा था कि एस.आई.टी. की रिपोर्ट से एक स्वयंसेवी सगठन द्वारा लगाया गया यह आरोप ग़लत साबित हुआ। निष्पक्ष गवाह के रूप में माने जाने वाले डॉक्टर ने भी एक साल के बाद न्यायालय के समक्ष यही बयान दिया है।” 

(संदर्भ: http://timesofindia.indiatimes.com/india/Docs-testimony-nails-lie-in-Naroda-Patia-fetus-story/articleshow/5696161.cms)

 

   डॉक्टर कनोरिया ने दी गवाही की ख़बर बहुत कम अंग्रेज़ी अख़बारों ने प्रकाशित की थी, उनमें से एक ‘द हिंदू’ था। उसने १८ मार्च २०१० को यह ख़बर दी थी। वो पढ़ने के लिए खोलिए यह लिंक: https://web.archive.org/web/20130604060300/http://www.hindu.com/2010/03/18/stories/2010031863801300.htm

मनगढ़ंत कथा

  नरेंद्र मोदी ने दंगाइयों को तीन दिनों की खुली छूट दी

सच्चाई: ‘हिंदू’ के अगले दिन की रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी ने २८ फरवरी को ही सेना को ‘तत्काल’ अहमदाबाद में बुलाया था। ‘इंडिया टुडे’ के १८ मार्च २००२ के अंक में ‘क्रोनोलॉजी ऑफ़ ए क्राइसिस’ लेख में सम्पूर्ण घटनाक्रम दिया गया है जिसे हमने पहले देखा है, जिससे यह किसी भी संदेह से परे साबित होता है।

 

   दंगों के दूसरे ही दिन, अर्थात् १ मार्च २००२ को सेना ने अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गोधरा में ध्वज-संचलन किया। इसके बावजूद सी.एन.एन.-आइ.बी.एन. इस हिंदी चैनल ने २६ अक्तूबर २००७ को टी.वी. के परदे पर लिखा कि ‘गुजरात में हत्याकांड के लिए तीन दिनों की छूट दी गई थी’। 

 

   दंगों के दूसरे दिन अर्थात् १ मार्च को ही अल्पसंख्यकों ने जवाबी हमलों की शुरूआत कर दी थी। अगले दो दिनों का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सेना तैनात थी और २८ फरवरी को जब सेना तैनात नहीं थी उस दिन भी पुलिस ने की गई गोलीबारी में ११ हिंदू मारे गए थे और १६ घायल हुए थे, पुलिस ने उस दिन १४९६ राउंड फ़ायरिंग की, जिनमें से कम-से-कम ६०० राउंड फ़ायरिंग अकेले अहमदाबाद में ही की गई। इसी दिन सम्पूर्ण राज्य (अहमदाबाद सहित) में ४२९७ आँसू गैस के गोले छोड़े गए तथा ७०० लोगों को गिरफ़्तार किया गया। 

 

   तीन दिन तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी ने दंगाइयों को तीन मिनट का भी समय नहीं दिया। ‘रेडिफ़ डॉट कॉम’ ने २७ फरवरी को ही कहा: “(गोधरा) घटना की ख़बर संपूर्ण राज्य में फैलने के कारण परिस्थिति तनावपूर्ण बनी, जिस कारण राज्य सरकार ने प्रतिबंधक उपायों के लिए तत्काल क़दम उठाए। गोधरा और गुजरात के अन्य भागों में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है।” (संदर्भ: https://www.rediff.com/news/2002/feb/27train.htm)

 

   पी.टी.आई. के हवाले से ‘रेडिफ़ डॉट कॉम’ ने २८ फरवरी की शाम को ख़बर दी, सेना को तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं, और शीघ्र कृति दल तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर तैनात कर दिया गया है।”

(संदर्भ: https://www.rediff.com/news/2002/feb/28train15.htm)

 

   गोधरा हत्याकांड के बाद २७ फरवरी को ‘रेडिफ़ डॉट कॉम’ ने ख़बर दी: “और अधिक हिंसाचार भड़कने से रोकने के लिए गोधरा में शीघ्र कृति दल की दो कंपनियाँ और राज्य रिज़र्व पुलिस बल की एक कंपनी तैनात की गई है। (पी.टीआई. समाचार)”

(संदर्भ: http://www.rediff.com/news/2002/feb/27train4.htm)

 

   ‘रेडिफ़ डॉट कॉम’ ने उसी दिन दी ख़बर के अनुसार वडोदरा में २८ फरवरी को प्रातः ८ बजे से ही कर्फ़्यू लगा दिया गया। ख़बर में कहा गया:

   “एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि छुरा घोंपने की कुछ घटनाओं के कारण प्रातः ८ बजे से शहर में (वडोदरा) अनिश्चितकालीन कर्फ़्यू लगाया गया है। पुलिस आयुक्त श्री दीनदयाल तुतेजा ने कहा कि तटबंदी क्षेत्र के ६ पुलिस थानों की सीमा में कर्फ़्यू लगा दिया गया है और शीघ्र कृति दल तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को संवेदनशील भागों में तैनात कर दिया गया है। पंचमहल ज़िले के लुनावड़ा नगर में बुधवार (२७ फरवरी) की रात को आगजनी और लूटपाट की घटनाओं के कारण देर रात २ बजे से ही कर्फ़्यू लगा दिया गया है।

   इस बीच, ट्रेन पर हमले के बाद बुधवार (२७ फरवरी) को गोधरा शहर में लागू किए गए अनिश्चितकालीन कर्फ़्यू में किसी प्रकार की शिथिलता न देते हुए इसे गुरुवार को भी (२८ फरवरी) बरकरार रखा गया। पुलिस के मुताबिक़ कर्फ़्यू के दौरान अबतक किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। राज्य के अन्य भागों में भी परिस्थितियाँ रातभर शांत और नियंत्रण में थी, ऐसा पुलिस ने कहा। (पी.टी.आई. समाचार)”  

(संदर्भ: https://www.rediff.com/news/2002/feb/28train1.htm) 

   

   दंगों के दूसरे दिन ‘देखते ही गोली मारने’ के आदेश राज्य के ३४ स्थानों तक बढ़ा दिए गए थे। इस संबंध में ‘रेडिफ़ डॉट कॉम’ ने १ मार्च २००२ को दी ख़बर में कहा:

 

   “शहर में जारी रहती हुई हिंसा की घटनाओं से चिंतित राज्य सरकार ने शुक्रवार को (१ मार्च २००२) आगजनी और हिंसा करने वालों को ‘देखते ही गोली मारने’ के आदेश पुलिस को दिए। अधिकृत सूत्रों ने कहा कि यह घोषणा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में की। आगजनी करने वालों से सख्ती ने निपटने और, यदि आवश्यक हो तो हिंसाचार करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश श्री मोदी ने पुलिस को दिए, ऐसा सूत्रों ने जोड़ा। 

   इस दौरान सेना ने अहमदाबाद के दरियापुर, शाहपुर, शाहीबाग़, और नरोड़ा इन हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के बीच विश्वास क़ायम करने के लिए ध्वज-संचलन किया। जारी हिंसा में शहर में ही अब तक १११ लोग मारे गए हैं।      

   पुलिस ने कहा कि दरियापुर, शाहपुर, शाहीबाग़, और नरोड़ा क्षेत्रों में सेना के लोग बाहर आ चुके हैं।” (संदर्भ: https://www.rediff.com/news/2002/mar/01train4.htm)

 

   तथ्यों पर गलत आरोप करने वाले लोगों पर एकतरफ़ा समाचार प्रकाशित करके मुस्लिमों को भड़काने के कारण आई.पी.सी. की धारा १५३ अ (दो समुदायों में नफ़रत की भावना भड़काना) के तहत, और भाजपा तथा संघ परिवार, और नरेंद्र मोदी की बदनामी करके उनकी छवि को धूमिल करने के कारण आई.पी.सी. की धारा ५०० (बदनामी) के तहत मुक़दमा दायर किया जा सकता है।

मनगढ़ंत कथा